5 अगस्त 2026:
मध्य प्रदेश/ जबलपुर/
मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।  याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोविंद सिंह ने चुनावी हलफनामे में करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी।  याचिकाकर्ता ने उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की बेंच ने की।  याचिकाकर्ता राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि सुरखी विधानसभा चुनाव के दौरान गोविंद सिंह ने संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाई। वहीं, गोविंद सिंह की ओर से कहा गया कि जिस जमीन को लेकर आरोप लगाए गए हैं, वह एक शिक्षा समिति के नाम दर्ज है, जिसकी अध्यक्ष उनकी पत्नी हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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