GST: आज से कई चीज़ें हुई सस्ती, कैसे जाने GST का फायदा मिला या नहीं, शिकायत कहां दर्ज करायें

khabar pradhan

संवाददाता

22 September 2025

अपडेटेड: 10:57 AM 0ndGMT+0530

GST: आज से कई चीज़ें हुई सस्ती, कैसे जाने GST का फायदा मिला या नहीं, शिकायत कहां दर्ज करायें

22 सितंबर 2025 : नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद जगी है । ग्राहकों को त्योहार के इस सीजन में एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। क्योंकि आज से देश में जीएसटी के नये स्लैब लागू हो जाएंगे।

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जरूरत की 90% से अधिक चीजें सस्ती हो गई हैं । जीएसटी में इस कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को देश के संबोधित किया और उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की 375 से ज्यादा चीजें अब सस्ती हो जाएंगी।

नई व्यवस्था में 99% चीजें 5% टैक्स स्लैब में आ चुकी हैं। अब केवल दो मुख्य दरें होगी –5% की और 18% की।
इसके अलावा अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स भी लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इन सुधारों पर 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर टैक्स छूट से, मध्यम वर्ग के लोगों को ढाई लाख करोड रुपए की बचत होगी। उन्होंने GST में इस छूट को ‘जीएसटी बचत उत्सव’ कहा।

ये छूट हर उस आम नागरिक से जुड़ी है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदता है । 22 सितंबर से देश में GST का नया ढांचा लागू हो चुका है और इससे आपके खर्चों पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ चीज़ें बिलकुल FREE यानी टैक्स ZERO… तो कुछ चीज़ें होंगी पहले से सस्ती… और कुछ पर लगेगा भारी टैक्स ।

GST काउंसिल ने 3 सितंबर को अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया.

..अब देश में 4 टैक्स स्लैब (5परसेंट , 12परसेंट , 18परसेंट , 28परसेंट ) खत्म करके नया सिस्टम लागू हुआ है…नया स्ट्रक्चर होगा –दो मुख्य स्लैब 5परसेंट और 18परसेंट और एक खास ‘sin tax’ स्लैब – 40परसेंट (जो शराब, तंबाकू, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज़ों पर लगेगा)…
इसका मकसद है टैक्स को आसान बनाना और आम लोगों को राहत देना…

22 सितंबर से क्या-क्या सस्ता होगा?

रोज़मर्रा के खाने-पीने के सामान जैसे रोटी, पराठा, कुल्चा, पनीर, छेना, पिज़्ज़ा ब्रेड, UHT दूध इन पर अब ZERO टैक्स… पढ़ाई-लिखाई का पूरा खर्च भी हुआ हल्का नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, इरेज़र, क्रेयॉन्स, शार्पनर, चॉक… सब पर अब ZERO टैक्स…बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सर्विसेज भी फ्री 12वीं तक की कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और चैरिटेबल हॉस्पिटल की सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं…FMCG प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, स्नैक्स, जूस, घी, मक्खन अब सिर्फ 5परसेंट पर…घरेलू सामान जो पहले 28परसेंट पर आने वाले AC, फ्रिज, डिशवॉशर और बड़ी स्क्रीन वाले TV अब 18परसेंट पर… यानी 7-8परसेंट सस्ते…ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे छोटी कारें 1200cc से कम इंजन और टू-व्हीलर्स पर अब 28परसेंट की जगह 18परसेंट टैक्स…यानी गाड़ियों की कीमत होगी कम और डिमांड होगी ज़्यादा…लेकिन सबकुछ सस्ता नहीं हुआ है…कुछ चीज़ों पर सरकार ने लगाया है 40परसेंट का sin tax… शराब, तंबाकू और पान मसाला…ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग…हीरे और कीमती रत्न…और हां, पेट्रोल-डीज़ल अभी भी GST के दायरे में नहीं हैं… तो ईंधन पर कोई राहत नहीं…अब सवाल है कि आम आदमी को इससे फायदा कैसे मिलेगा… सबसे पहले आपका शॉपिंग बास्केट हल्का होगा… साबुन, स्नैक्स, दूध, किताबें… सब सस्ता…

दूसरा बड़े खर्च वाली चीज़ें जैसे – कार, AC, टीवी – होंगी सस्ती…पहली बार खरीदने वालों के लिए ये बड़ी राहत है…

तीसरा – इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ सर्विसेज भी अब टैक्स फ्री…मतलब घर का मासिक बजट और आसान होगा…

और चौथा – छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए टैक्स स्ट्रक्चर होगा आसान…Compliance कम, बिज़नेस आसान…
GST 2.0 का पूरा अपडेट…अब सरकार का दावा है कि इन सुधारों से देश के लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी और अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ेगी…त्योहारी सीजन से ठीक पहले ये बदलाव आम जनता और बिज़नेस दोनों के लिए बड़ा तोहफा है…आपको ये नया GST 2.0 कैसा लगा क्या सच में आम लोगों को मिलेगा फायदा।
यदि दुकानदार जीएसटी का फायदा ना दे तो क्या करें:
यदि कोई दुकानदार नई कीमतों के अनुसार जीएसटी कट का फायदा गायको को नहीं देता तो हम इसकी शिकायत कर सकते हैं।
और यदि शिकायत सही पाई गई तो दोषी पाए जाने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल भी हो सकती है इसके लिए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और इन ग्राम पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए एक अलग श्रेणी बनाईहै।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल नंबर है-
880 000 1915…
इस पर एसएमएस या व्हाट्स एप्प भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत के लिए क्या-क्या है जरूरी:
शिकायत दर्ज कराते समय आपके पास बिल की कॉपी दुकानदार का नाम और वहां का पता होना जरूरी है।
शिकायत सुबह 8:00 से शाम 8:00 बजे के बीच दर्ज करना चाहिए। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

टिप्पणियां (0)