MP में सरकारी नौकरी हेतु दो बच्चों की शर्त हटाने हेतु कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
संवाददाता
3 January 2026
अपडेटेड: 4:30 PM 0thGMT+0530
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त हटाने हेतु प्रशासन बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रहा है।
अभी तक मध्य प्रदेश में तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का प्रावधान था। और यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू था।
इसमें यह भी प्रावधान शामिल था कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी । साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद यदि तीसरी संतान होती है तो सेवा समाप्त करने का भी नियम लागू था। इस नियम के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा था। यह प्रावधान सरकार ने तब लागू किया था ,जब प्रजनन दर अधिक थी।
दो बच्चों की शर्त हटाने हेतु प्रावधान:
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी में अधिकतम दो बच्चों की शर्त हटाने हेतु कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव भेजने हेतु प्रावधान ला रही है।
प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से नियम में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया है और एक बड़ा परिवर्तन करने हेतु प्रोबेशन अवधि को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में अभी प्रजनन दर 2.4 है जिसमें शहरी क्षेत्र में 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 2.6 है । इस हेतु दो बच्चों की शर्त समाप्त करने हेतु नियमों में संशोधन की तैयारी की जा रही है।