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हाईकोर्ट ने कहा – किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं
P6 मार्च 2026मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि एयरपोर्ट के पास या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट सुरक्षा को…

