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सुप्रीम फैसला: बच्चा गोद लेने पर भी 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश, पिता को भी पितृत्व अवकाश का अधिकार
18 मार्च 2026सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्तों का अवकाश मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। न्यायमूर्ति जे बी…

