रिटा. आईएएस के प्लॉट की फर्जी बिक्री का नया केस दर्ज:
नाबालिग से दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में पिछले चार महीने से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वकील यावर खान के खिलाफ पुलिस का शिकंजा और कस गया है।
उस पर अब नया मामला सामने आया है।
यावर खान पर अब वेस्ट सेंट्रल रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय और रिटायर्ड आईएएस संजय बंदोपाध्याय के ई-3 अरेरा कॉलोनी स्थित प्लॉट को अवैध रूप से बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में हबीबगंज पुलिस
ने 30 जनवरी को यावर और उसके साथी सोहेल खान उर्फ साहब खान के खिलाफ धोखाधड़ी का नया केस दर्ज किया है। यह यावर पर छठवीं एफआईआर है। 19 जनवरी को भी शाहजहांनाबाद थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था।
जांच में सामने आया कि अगस्त 2025 में यावर और सोहेल खान उर्फ साहब खान ने इस प्लॉट को बेचने की जाहिर सूचना प्रकाशित कराई थी। जबकि प्लॉट मालिकों ने किसी समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं दिया था। हबीबगंज पुलिस के मुताबिक संजय बंदोपाध्याय रिटायर्ड आईएएस हैं और उनकी पत्नी शोभना
बंदोपाध्याय वेस्ट सेंट्रल रेलवे की जनरल मैनेजर हैं। शिकायत में बताया गया कि थाना कमला नगर में पदस्थ एएसआई जयवीर सिंह सेंगर ने 18 अगस्त 2025 को प्लॉट बिक्री के विज्ञापन की जानकारी दी थी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यावर पर तलैया, अशोका गार्डन, कमला नगर, शाहजहांनाबाद और हबीबगंज थानों में अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज हैं। 5 एफआईआर होने पर पुलिस ने उसे आदतन अपराधी घोषित करते हुए धारा 110 के तहत कार्रवाई की है। धारा 110 का उल्लंघन होने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
जेल में बंद यावर खान पर धोखाधड़ी की छठवीं FIR, पुलिस का शिकंजा कसा:
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