31 May 2026:
खबर प्रधान डेस्क:
1 जून से एलपीजी के बदल रहे नियम -एक घर एक कनेक्शन:
एलपीजी नियमों को लेकर सरकार अब सख्त नियम उठाने जा रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए सरकार ने एलपीजी नियमों में कुछ खास बदलाव किए हैं और यह बदलाव 1 जून से लागू होने जा रहे हैं।
आज 31 मई है यानी कल 1 जून से यह नियम प्रभावी हो जाएंगे।
एलपीजी नियमों में इन बदलाव का मुख्य कारण है देश में PNG का कनेक्शन बढ़ रहा है और सरकार के निर्देश के बावजूद एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग में कमी नहीं आ रही।
दरअसल पीएनजी कनेक्शन मार्च तक 6.5 लाख नए लगाए गए हैं, लेकिन उसकी आपूर्ति में 18 फ़ीसदी कमी रही है।
जबकि पिछले एक दशक में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या करीब दुगनी हो गई है। और यह संख्या बढ़कर 33.5 करोड़ हो चुकी है जबकि पीएनजी यूजर्स की संख्या केवल 1.64 करोड़ है।
ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कड़े नियम लागू करना चाहती है इन नियमों के अनुसार —
जिन परिवारों में पीएनजी कनेक्शन है उन्हें अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ेगा । तेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी OMCs ने घरेलू सिलेंडर के उपयोग जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने पीएनजी और एलपीजी दोनों का एक साथ उपयोग करने वाले घरों की पहचान करना शुरू कर दिया है।
इसके लिए एक ही एड्रेस पर यदि दोनों कनेक्शन है तो एलपीजी नियमों के अनुसार यह प्रतिबंधित किया जा सकता है
जिन लोगों के इलाके में पीएनजी का इंफ्रा है उन्हें तय समय के अंदर पीएनजी सरेंडर न करने पर एलपीजी की आपूर्ति बंद की जा सकती है।
एलपीजी कनेक्शन ट्रांसफर करने हेतु: 30 दिन का दिया समय:
जिन उपभोक्ता के पास पीएनजी कनेक्शन है ,उन्हें 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन बंद करने के लिए कहा गया है । इससे सरकार इन कस्टमर को अपना एलपीजी कनेक्शन बहाल करने की अनुमति दी है। इससे एलपीजी कनेक्शन को फिर से एक्टिव करने की सुविधा मिलती है जहां पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है ।
जून माह से ही पीएनजी पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करना, उन्हें रिफिल करने से रोकने हेतु प्रयास किया जा रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और OMCs ने अपने डिजिटल डेटाबेस को दुरुस्त कर लिया है और पीएनजी कनेक्शन विस्तार के लिए 30 जून तक का समय बढ़ा दिया गया है।
गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए डेडलाइन:
सरकार ने आपूर्ति की कमी और दुरुपयोग को रोकने के लिए शहरी यूजर्स के लिए एलपीजी रिफिल के लिए 21 दिनों से बढ़कर 25 दिन और ग्रामीण उपभोक्ता के लिए 45 दिनों तक कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह नियम सिर्फ दुरुपयोग रोकने के लिए किया जा रहे हैं हर परिवार को 1 साल में 12 रियायती घरेलू सिलेंडर मिलते रहेंगे यदि अतिरिक्त सिलेंडर की जरूरत हो तो उसका शुल्क मार्केट वैल्यू के अनुसार ही लिया जाएगा । नया एलपीजी कनेक्शन लेने पर संशोधित जमा राशि और सेटअप शुल्क लागू रहेंगे। जिनमें रेगुलेटर पाइप और इंस्टॉलेशन का शुल्क शामिल रहेगा।


Leave a Reply