14 मई 2026
जबलपुर:
जबलपुर से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट को दोबारा बनाने का आदेश दिया है। इस फैसले से पहले से चयनित 13,089 उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगा है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, नरसिंहपुर की रहने वाली सोनम अगरैया और दो अन्य उम्मीदवारों ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका में बताया गया कि भर्ती के नियमों (कंडिका 7.7) के अनुसार, 5 प्रतिशत बोनस अंक सिर्फ उन्हीं को मिलने चाहिए थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है।
लेकिन आरोप है कि कर्मचारी चयन मंडल ने उन उम्मीदवारों को भी ये बोनस अंक दे दिए जिनके पास आरसीआई का डिप्लोमा नहीं था।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
अपात्र उम्मीदवार बाहर होंगे: कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास गैर-आरसीआई डिप्लोमा है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर किया जाए।
ईमानदारी का सम्मान: कोर्ट का मानना है कि गलत तरीके से अंक देना बेईमानी को बढ़ावा देने जैसा है, जो उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है।
नई मेरिट लिस्ट: अब विभाग को पूरी लिस्ट की दोबारा समीक्षा करनी होगी और अपात्र लोगों को हटाकर नई मेरिट सूची जारी करनी होगी।
इस आदेश के बाद अब पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे कई नए चेहरों को मेरिट में आने का मौका मिल सकता है。


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