3 जुलाई 2026:
मध्य प्रदेश उज्जैन:
मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित सिंहस्थ एक्ट के तहत मेला क्षेत्र में पक्का निर्माण या अवैध कब्जा करने वालों पर सीधे FIR दर्ज की जाएगी। करीब 3500 से 4000 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में नियम तोड़ने पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान होगा । अभी तक यह व्यवस्था 1955 के पुराने सिंहस्थ मेला अधिनियम के तहत चल रही थी, जिसे अब बदला जाएगा। .नए कानून में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती होगी। . अतिक्रमण रोकने में चूक होने पर तहसीलदार, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। नए मसौदे में मेला अधिकारी को व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय और स्थानीय समितियों के गठन का भी प्रस्ताव है। सरकार इसे मानसून सत्र में विधानसभा में पेश कर सकती है।
सिंहस्थ को लेकर MP सरकार सख्त :नया एक्ट से बदलेगा पूरा सिस्टम:


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