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9 जुलाई 2026:
मध्यप्रदेश /भोपाल/

ऊर्जा विभाग ने 150 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले निम्न दाब (एलटी) उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरूआत कर दी है। अब कोई भी नया कनेक्शन, अतिरिक्त लोड या छह महीने से अधिक समय से बंद कनेक्शन दोबारा चालू कराने के लिए कोई टेस्ट रिपोर्ट जमा नहीं करनी होगी। इसकी जगह पर स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा। यह छूट सिर्फ छोटे उपभोक्ताओं के लिए है। अस्पताल, नर्सिंग होम, एक्स-रे, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी लैब, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण स्थल, पटाखा दुकानें तथा विस्फोटक निर्माण जैसी 23 श्रेणियों को इसमें  शामिल नहीं किया गया है ।

एक स्थान पर 100 लोग एकत्रित होने पर होगी जांच जरूरी:

सुरक्षा की दृष्टि से कई श्रेणियों में टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इनमें लकड़ी, प्लाई, पेंट और केमिकल के गोदाम व दुकानें, ऑयल मिल, रिफाइनरी, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बार, कोचिंग व शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, गैस व रसायन भंडारण स्थल तथा लिफ्ट वाले भवन शामिल हैं। साथ ही 100 या अधिक लोगों की क्षमता वाले सार्वजनिक स्थलों पर भी यह छूट लागू नहीं होगी। स्व-घोषणा पत्र देने वाले उपभोक्ताओं को सुरक्षा मानकों के अनुरूप वायरिंग का प्रमाण देना होगा। यदि कोई गलत जानकारी देकर भ्रमित करने पर पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।


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