टोल वसूली विवाद पर सरकार का रुख: सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई की मांग

khabar pradhan

संवाददाता

21 February 2026

अपडेटेड: 1:55 PM 0stGMT+0530

5 से 6 गुना टोल वसूली पर उठे सवाल, सरकार देगी जवाब
भोपाल में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि टोल रोड पर 5 से 6 गुना तक वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सरकार आवेदन देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि शासन इस मुद्दे पर कोर्ट में जवाब नहीं दे रहा है।

कांग्रेस विधायक के सवाल पर दिया गया लिखित जवाब
मंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा दायर याचिका पिछले 33 महीनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई के लिए पहल की जाएगी।

अवधि बढ़ाने तथा अधिक वसूली को दी गई चुनौती
याचिका में भोपाल-देवास, लेबड-जावरा और जावरा-नयागांव टोल रोड पर लागत से 5 से 6 गुना वसूली और दिसंबर 2033 व 2038 तक टोल अवधि बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इससे पहले यह मामला इंदौर हाईकोर्ट में था, जहां से खारिज होने के बाद दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई।

लागत से कई गुना वसूली के आंकड़े
लेबड-जावरा टोल रोड की लागत 589.31 करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर 2025 तक 2349.72 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं। जावरा-नयागांव टोल रोड पर 425.71 करोड़ की लागत के मुकाबले 2607.68 करोड़ रुपये और देवास-भोपाल टोल रोड पर 2028.16 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की गई है।

बीओटी और एन्युटी सड़कों से भी बड़ी कमाई
भोपाल-देवास टोल रोड पर जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच छह महीनों में 138.65 करोड़ रुपये टोल वसूला गया। प्रदेश की 19 बीओटी और 27 बीओटी एन्युटी सड़कों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10,311.06 करोड़ रुपये टोल वसूला जा चुका है, जो मूल लागत से कई गुना अधिक बताया जा रहा है।

टिप्पणियां (0)