डीजीसीए ने एयर टिकट रिफंड नियमों में बड़े बदलाव करके विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यदि टिकट रद्द की जाती है या संशोधित किया जाता है तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि अभी इसके लिए कोई शर्तें नहीं की गई है।
नियम लागू करने की शर्तें:
यह नियम टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से बुक करने पर लागू होगा।
इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर नाम सुधार करना बिल्कुल मुफ्त होगा और यदि टिकट रद्द किया जाता है तो रिफंड 14 कार्य दिवसों में मिल जाएगा।
डीजीसीए के मुताबिक 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा । इसके लिए फ्री लुक इन पीरियड की शर्त रखी गई है। यानी यह सुविधा तब मिलेगी जब टिकट की बुकिंग उड़ान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले की हो ।
दो-तीन दिन पहले वाली टिकट बुक करते हैं तो 48 घंटे वाली छूट लागू नहीं होगी।
बदलाव करने हेतु कारण:
कुछ मन पहले इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में गड़बड़ी देरी निरस्त करने से विमान यात्री परेशान हुए। यात्रियों को रिफंड पानी में समस्याओं का सामना करना पड़ा था । डीजीसीए ने कहा कि टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक किया है तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। क्योंकि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाते हैं।


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