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7 जुलाई 2026:

उत्तर प्रदेश/ आगरा/

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तेजो महालय मंदिर – ताजमहल प्रकरण में दायर हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को विचारणीय माना है l
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया हैl न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है l याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने न्यायालय को बताया कि मूल वाद में आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के तहत स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने का आवेदन ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था l
इसके विरुद्ध दायर की गई पुनरीक्षण याचिका भी खारिश कर दी गई है ,इसके बाद उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि इस मामले कि आगे की सुनवाई विचारणीय है l
अदालत ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई के दिनांक तक सभी प्रतिवादी अपना काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हालकनामा जमा कर सकते हैं l मामले की अगली सुनवाई अब नोटिस के अंतर्गत निर्धारित दिनांक पर संपन्न की जाएगी l


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