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23 मई 2026

नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी कर इन नए नियमों और दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान साफ-सफाई बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकना है।
सार्वजनिक जगहों पर नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी
दिल्ली सरकार की तरफ से जारी मुख्य दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बकरीद के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क, गली या पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर दी जा सकेगी जो सरकार और प्रशासन द्वारा पहले से निर्धारित और अधिकृत की गई हैं।
गंदगी फैलाने और इन जानवरों की कुर्बानी पर रहेगा पूरा प्रतिबंध
मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने वीडियो में साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बकरीद के मौके पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी और आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
इसके साथ ही, कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे, खून या जानवरों के अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि शहर में गंदगी और बीमारियां न फैलें।
अवैध पशु बाजारों और तस्करी पर भी कड़ा एक्शन
प्रशासन ने त्योहार के नाम पर होने वाली अन्य अनियमितताओं पर भी रोक लगाने की तैयारी की है। नए आदेश के अनुसार, बाजारों में अवैध रूप से मवेशियों की खरीद-बिक्री करने, सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से बिना अनुमति पशु बाजार लगाने और जानवरों की गैरकानूनी तस्करी करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पुलिस और संबंधित विभागों को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।


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