मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि बिजली मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को मीटर रीडिंग, बिलिंग या बिजली आपूर्ति से जुड़ी कोई समस्या हो, तो वे तुरंत कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल (mpcz.in), मोबाइल ऐप या नजदीकी बिजली वितरण केंद्र/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कंपनी ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर तोड़ने, हटाने, अवैध रूप से बिजली उपयोग करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धारा 136 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा का प्रावधान है।

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