17 अप्रैल 2026

भोपाल:
अगर आपने भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के आवासीय मकान में दुकान, ऑफिस या कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर रखी है, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। हाउसिंग बोर्ड अब लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। बोर्ड ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए 100 लोगों को नोटिस थमा दिया है।

नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हजारों लोग
सूत्रों के मुताबिक, भोपाल शहर में 2000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। बोर्ड की जांच में सामने आया है कि नेहरू नगर, कोटरा और अरेरा कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों में हजारों लोग लीज की शर्तों को ताक पर रखकर घरों से व्यापार चला रहे हैं।
बोर्ड अब ऐसे लोगों की एक विस्तृत लिस्ट तैयार कर रहा है, जिसके बाद उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन इलाकों पर है बोर्ड की पैनी नजर
हाउसिंग बोर्ड की सभी बड़ी कॉलोनियों में भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये इलाके शामिल हैं:
* नेहरू नगर और कोटरा सुल्तानाबाद
* शाहपुरा और बावडिया कलां
* बागमुगालिया और अरविंद विहार
* बागसेवनिया, सुभाष नगर और गौतम नगर
* अशोका गार्डन, ऐशबाग और जवाहर चौक
* कोहेफिजा, अरेरा कॉलोनी (E-7), सोनागिरी और अयोध्या नगर
कैसे होगी कार्रवाई? (पारदर्शी सिस्टम)
बोर्ड ने इस बार कार्रवाई के लिए एक बहुत ही पारदर्शी और ठोस व्यवस्था बनाई है:
बोर्ड के इंजीनियर खुद मौके पर जाकर देखेंगे कि घर के अंदर क्या काम चल रहा है।
इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर संपदा अधिकारी (Estate Officer) बोर्ड की अदालत में केस दायर करेंगे।

संपदा अधिकारी राजेश शुक्ला के अनुसार, फिलहाल उन आवासों को चिह्नित किया जा रहा है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। नोटिस देने के बाद नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड के इस कड़े रुख से उन लोगों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने आवासीय घरों को कमर्शियल हब बना रखा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज होने की उम्मीद है।