25 अप्रैल 2026:
मध्य प्रदेश भोपाल:
भोपाल पुलिस अब  नाइट लाइफ पर सख्ती बरतने जा रही है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि क्लब और बार को लेकर इंदौर मॉडल को भोपाल में लागू किया जा रहा है।
जिसमें रात 12:00 बजे के बाद किसी भी हालत में बार और क्लब नहीं खोल सकेंगे। बल्कि तय समय के बाद म्यूजिक और अन्य गतिविधियां भी बंद करना होगा।

इसके तहत सभी बार और क्लब को एक खास सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।  रात 12:00 बजे बंद करने का  संचालकों को अपनी क्लोजिंग की फोटो ऑनलाइन अपलोड भी करनी होगी।  यह फोटो ही इस बात का सबूत होगी कि समय पर बार या क्लब बंद कर दिया गया है।  उन्होंने बताया कि अगर कोई संचालक  समय पर फोटो अपलोड नहीं करता या नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।  इस पूरे सिस्टम की निगरानी एक क्लिक पर की जा सकेगी । जिससे पुलिस को हर बार, क्लब की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।
भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि नशा व्यापार पर मध्य प्रदेश सरकार  जीरो टॉलरेंस नीति पर आगे बढ़ रही है और अपराधियों को उचित दंड इस दिशा में दिलाया जाएगा।

इसके लिए भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शहर के सभी थाना प्रभारी को इस व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी है और उनसे कहा गया है कि समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्र में बार और उपलब्ध की नियमित जांच करें। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भोपाल और बैरसिया तहसील के अभियोजन अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई जहां जिले में कितने अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं इसकी समीक्षा भी की गई।