26 मई 2026
भोपाल:
भोपाल में सोशल मीडिया के जरिए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस अब पूरी तरह सख्त हो गई है। इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों और संभावित सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अब सिर्फ पोस्ट डालना ही नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना, शेयर करना या उस पर कमेंट करना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं और धार्मिक व जातिगत भावनाएं भड़काने वाले मैसेज, तस्वीरें और वीडियो फैला रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इन हरकतों से दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है और शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
जानिए क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले किसी भी तरह के कंटेंट, मैसेज, वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट या प्रसारित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अगर आपके पास कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट आती है, तो उसे भूलकर भी लाइक, कमेंट, शेयर या आगे फॉरवर्ड न करें। ऐसा करना भी अब कानूनन अपराध माना जाएगा और पुलिस इस पर सख्त एक्शन लेगी।
इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी भी अनजानी या विवादित खबर को बिना जांचे आगे बढ़ाने से बचें।


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