24 जून 2026
भारत के गृह मंत्रालय ने सभी विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी चंदे को प्राप्त करने और उसे उपयोग करने से संबंधित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के नियमों और जुर्माने में संशोधन किया है । अब यदि किसी एनजीओ ने प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त विदेशी योगदान का 20% से अधिक खर्च किया तो उसे ₹100000 , या उस सीमा से अधिक खर्च की गई राशि का 5% , दोनों में से जो भी अधिक होगा उसका जुर्माना लगाया जाएगा ।
साथ ही विदेशी धन का इस्तेमाल सट्टेबाजी या किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि में यदि किया गया तो यह जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख ,या उल्लंघन की गई राशि का 30% कर दिया गया है ।
केंद्र सरकार ने एफसीआरए के तहत दंडों में संशोधन किया है l एनजीओ के लिए पारदर्शिता जवाब देही को और सख्त किया गया है । एक अन्य नोटिफिकेशन के अनुसार ngo को अब विदेशी फंड का उपयोग करने के लिए पहले से तय कार्यों और गतिविधियों की सूची में से अपने उद्देश्य select करने होंगे ।
इसमें कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है लेकिन धार्मिक मतांतरण को इससे बाहर रखा गया है ।


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