GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

khabar pradhan

संवाददाता

27 February 2025

अपडेटेड: 9:22 AM 0thGMT+0530

GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जीएसटी और कस्टम कानूनों पर होगा लागू.

नई दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाते हुए कहा है कि अग्रिम जमानत का प्रावधान जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तब भी वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत भी जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला भी सुनाया। अदालत ने पिछले साल 16 मई को इस मामले में अपना निर्णय भी सुरक्षित रख लिया था।

फैसला सुनाते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि अग्रिम जमानत से जुड़े दंड से प्रक्रिया संहिता और नए कानून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के तहत प्रावधान, जीएसटी और कस्टम कानूनों पर भी लागू होंगे। इस फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम कानून के तहत गिरफ्तारी का भी डर है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी कर सकता है, भले ही कोई भी एफआईआर दर्ज न हुई हो। इस मामले में विस्तृत फैसला आना भी अभी बाकी है। यह याचिका 2018 में राधिका अग्रवाल नाम की महिला तरफ से दायर भी की गई थी।

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