2026:
8 सितंबर 2026:
मध्य प्रदेश /भोपाल/
आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 44 AB के अंतर्गत आने वाले सभी करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस तारीख तक यदि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो आयकर
विभाग पैनाल्टी लगाएगा, जो डेढ़ लाख रुपए तक की हो सकती है।
1 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर वाले कारोबारियों को यह काम समय से पहले कर लेना है। इस संबंध में जानकार बताते है कि कई बार व्यापारी अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं या कि दस्तावेज ही पूरे नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में पैनाल्टी का भार सहना पड़ता है।
टैक्स के जानकारों का कहना है कि 30 सितंबर तक सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और पेशेवरों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी है। Tax law bar association के सचिव धीरज अग्रवाल ने बताया कि 30 सितंबर का इंतजार किए बिना व्यापारी अपने दस्तावेज, स्टॉक, लेन-देन और बैंक स्टेटमेंट को पूरा कर लें अन्यथा अंतिम तिथि निकलने के बाद पैनाल्टी लगना शुरू हो जाएगा।


Leave a Reply