12 मार्च 2026
भोपाल। आगामी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिजली चोरी और अन्य लंबित मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी के मामलों को निपटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि अदालत में समझौता कर लेने से लोग अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके लिए संबंधित बिजली कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।
विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिजली चोरी के जो मामले लंबित हैं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन हैं, उनका निपटारा भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
इसमें घरेलू, कृषि और 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को मामलों में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।


Leave a Reply